ग्रेटर नोएडा : कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में प्रॉपर्टीज़ की सेल्स परचेज़ के नियमो में बदलाव किया गया है। अबसे प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफर के लिए बायर और सेलर को अथॉरिटी के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं होगी। अब सारा काम ऑनलाइन होगा। नाम ट्रांसफर के लिए सोसायटी के आरडब्ल्यूए की ओर से दी गई एनओसी ही मान्य होगी। जल्द ही अन्य तरह की प्रॉपर्टी में भी ये ही नियम लागू किया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए अथॉरिटी ने अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं।
अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा है कि मंगलवार को तत्काल प्रभाव से ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के ट्रांसफर मेमोरंडम के मामलों में बायर और विक्रेता की फिजिकल प्रिजेंस को समाप्त कर दिया गया। अथॉरिटी दफ्तर में हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। बुधवार से ये काम ऑनलाइन ही होगा। केवल संबंधित अथॉरिटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष या अधिकृत व्यक्ति की एनओसी की जरूरत होगी। इसके आधार पर ही अथॉरिटी ट्रांसफर मेमोरंडम जारी कर देगी। अन्य औपचारिकताओं व वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस करके तय समय पर अथॉरिटी बुलाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न ग्रामों में कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों को अथॉरिटी से आनलाइन पत्राचार व ऑनलाइन भुगतान में सहायता के लिए बात की जाएगी। 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉट के मामलों का जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। राजस्व के मामलों को लेकर ऑनलाइन करने के लिए समिति गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी।